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निर्वाचन सामग्री छापने संबंधी जानकारी न देने पर होगी कार्रवाई: एडीएम

औरैया। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिया गया हैं कि प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर पंपलेट आदि का मुद्रण कराये जाने की जानकारी धनराशि सहित समय से निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें, चुनाव सामग्री के मुद्रण के समय फोटोग्राफी भी करायी जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने शुक्रवार को जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देशित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जिन प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर पंपलेट आदि का मुद्रण कराया जा रहे उसकी सूचना धनराशि सहित उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश हैं की कोई भी मुद्रण या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

मुद्रण के अंतर्गत फोटोग्राफी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन, विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171- एच के अंतर्गत दण्डनीय होगा। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस प्रत्याशियों का विवरण जैसे प्रत्याशी का नाम, मुद्रित पोस्टर/ पंपलेट की संख्या, दर व कुल धनराशि से तत्काल अवगत कराएं। सूचना उपलब्ध न कराने और आयोग के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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