सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने Shashi Tharoor शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही शशि थरूर को अदालत ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और उसकी अनुमति के बगैर देश न छोड़ने के निर्देश दिए।
Shashi Tharoor : बिना बताये नहीं छोड़ सकते देश
बुधवार को हुए सुनवाई में शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुये अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया। थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अभिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि पुलिस ने पहले जो कहा था, अब वह उससे ठीक विपरीत बात कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपपत्र पेश होने से पहले थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जानी चाहिए।
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