एविएशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने घरेलू फ्लाइट ऑपरेटरों को बिना सामान या केवल केबिन सामान रखने वाले यात्रियों को टिकट की कीमतों में रियायत देने की अनुमति दी है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन सामान और 15 किलोग्राम चेक-इन सामान ले जा सकता है। इसपर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। DGCA द्वारा नया नियम उड़ान संचालकों को कम कीमतों पर टिकट प्रदान करने की अनुमति देगा, जो बिना किसी सामान या केवल केबिन सामान के साथ भीतर यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं।
रियायत का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वे कितने सामान ले जा रहे हैं।
उड्डयन निकाय ने अन्य सेवाओं जैसे सीट तय करने, भोजन-नाश्ते-पेय शुल्क, एयरलाइन लाउंज, खेल उपकरण शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र शुल्क इत्यादि के लिए भी अनुमति नहीं दी है। इन अप्रबंधित सेवाओं की दरें एयरलाइंस द्वारा तय की जाएंगी।
पिछले साल 24 मार्च को देशव्यापी कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की घोषणा के बाद सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के बाद पिछले साल 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गईं।
दिसंबर में केंद्र ने घरेलू यात्री उड़ानों की संख्या पर भी बढ़ा दी थी, जिन्हें एयरलाइंस को मौजूदा 70 प्रतिशत से अपने पूर्व-कोविड स्तरों के 80 प्रतिशत तक संचालित करने की अनुमति थी।