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भिक्षुक, साधु संत, मानसिक रोगियों व वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों का होगा कोविड टीकाकरण

गया। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आमलोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित पहचान पत्र जरूरी है, लेकिन अब ऐसे लोग जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है, उनका भी कोविड टीकाकरण किया जायेगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी तथा सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं।निर्देश में कहा गया है कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वैसे लाभार्थी जिनके पास निर्धारित फोटो युक्त पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है उनका भी कोविड टीकाकरण किया जाये।

निर्धारित पहचान पत्र नहीं रखने वाले घुमंतू श्रेणी के योग्य लाभार्थी टीकाकरण के लिए होंगे चिह्नित

घुमंतू श्रेणी के योग्य लाभार्थी की तैयार होगी सूची: भारत सरकार के आदेश के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वैसे नागरिक जिनके पास कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तथा घुमंतू श्रेणी जैसे साधु संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक रोग संस्थानों में इलाज करवा रहे मानसिक रोगी, सड़क किनारे भिखारी, वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोग एवं अन्य चयनित योग्य लाभार्थियों को टीकाकृत किये जाने संबंधित निर्देश निर्गत है।

इस निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी तथा सिविल सर्जन को आवश्यक कार्ययोजना बनाते हुए वैसे सभी गरीब व्यक्ति जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है, उन सभी का कोविड टीकाकरण कराने के लिए उनको चिह्नित कर सूची तैयार किये जाने के लिए कहा गया है। इसमें विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं जैसे सोशल वेलफेयर, स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैरसरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं आदि का सहयोग प्राप्त किये जाने के लिए कहा गया है। तैयार लाइनलिस्ट के आधार पर कोविन पोर्टल पर सत्र निर्धारित कर टीकाकरण किया जाना है। इस श्रेणी के लाभार्थियों के टीकाकरण के आच्छादन का सभी स्तर पर अनिवार्य रूप से अनुश्रवण कर प्रत्येक 15 दिनों पर राज्य को उपलब्ध कराया जाना है।

चिह्नित करने के लिए कोविड 19 अनुश्रवण प्रपत्र: जिन व्यक्तियों के पहचान पत्र नहीं है उन्हें चिह्नित करने के लिए कोविड 19 अनुश्रवण प्रपत्र दिया गया है जिसमें जिला का नाम, घुंमतू, दिव्यांग, मानसिक रोगी, कैदी, भिक्षुक व गरीब आदि का ब्योरा दिया जाना है। साथ ही ऐसे चिह्नित लाभार्थियों की संख्या, पहले तथा दूसरी खुराक से आच्छादित किये गये लाभार्थियों की संख्या आदि दर्ज की जानी है।

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