केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी की ओर से रविवार को जारी एक परिपत्र (सं. 10/2024, संदर्भ 225/205/2024-आईटीए-II) के अनुसार , इन रिपोर्टों को दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्तूबर कर दी गई है।
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सीबीडीटी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने पिछले वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 07 अक्तूबर 2024 कर दिया गया है।”
सर्कुलर के अनुसार, यह निर्णय CBDT द्वारा करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा आवश्यक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में आने वाली चुनौतियों पर विचार करने के बाद आया है। कई व्यक्तियों और संगठनों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मूल समय सीमा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
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CBDT ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यह विस्तार देने का फैसला किया। यह अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) के तहत कवर किए गए करदाताओं पर लागू होता है। यह खंड करदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों को संदर्भित करता है, जिन्हें मूल्यांकन वर्ष के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।