केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना निर्देश वापस ले लिया है. सरकार के इस बड़े फैसले से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिल सकती है. बता दें कि गृह सचिव ने लॉकडाउन के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशानिर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें.
कई व्यावसायिक संगठनों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने सरकार से निजी कंपनियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई का सहारा नहीं लेने को कहा, जिन्होंने गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया है. तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने संकेत दिया कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पूर्ण मजदूरी का भुगतान, छोटे और निजी उद्यमों के लिए व्यवहार्य नहीं हो सकता है, जो स्वयं लॉकडाउन के कारण दिवालिया होने की कगार पर हैं.
अब गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी नये दिशानिर्देश में कहा है कि जहां तक इस आदेश के तहत जारी परिशिष्ट में कोई दूसरा प्रावधान नहीं किया गया हो, वहां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेश 18 मई 2020 से अमल में नहीं माने जाएं.
दिशानिर्देश में छह प्रकार के मानक परिचालन प्रोटोकॉल का जिक्र है. इनमें से ज्यादातर लोगों की आवाजाही से संबंधित हैं. इसमें गृह सचिव द्वारा 29 मार्च को जारी आदेश शामिल नहीं है. उक्त आदेश में सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि किसी भी कटौती के बिना नियत तिथि पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें, भले ही लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी वाणिज्यिक इकाई बंद हो.