ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री की बात मानते हुए शुक्रवार को उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. सरकार ने 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की वर्क शिफ्ट को भी मंजूरी दे दी और कहा कि तीन महीने की अवधि के लिए ओवरटाइम का भुगतान किया जाना चाहिए.
राज्य के श्रम और ईएसआई विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है “यह छूट राज्य के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगी. कहा गया है कि वाणिज्यिक गतिविधियां और व्यवसाय 20 अप्रैल से काम करना शुरू कर सकते हैं सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय पर विशेष ध्यान देना होगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि “किसी भी श्रमिक को दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 72 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी”.
साथ ही शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी महिला श्रमिक को किसी कारखाने में काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी.” आगे कहा गया है “प्रति दिन अतिरिक्त चार घंटे की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 59 के तहत निर्धारित है, जो प्रति सप्ताह 24 घंटे की ओवरटाइम सीमा के अधीन है.
आर्थिक स्थिति के बीच सरकार को लॉक डाउन के दौरान उद्योगों को खोलने की अनुमति देनी पड़ रही है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की मांग करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर लॉक डाउन का गंभीर असर हुआ है. पहले यह अनुमान 4.5 लाख करोड़ रुपये का था. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5 प्रतिशत के बराबर है. सीआईआई ने सरकार को 15 लाख करोड़ रुपये के तत्काल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की सिफारिश की है.