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42 साल पहले हुयी 10 दलितों की हत्या के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

फिरोजाबाद जनपद की जिला अदालत ने गांव साढूपुर में 42 साल पहले हुए 10 दलितों के सामूहिक हत्याकांड के मामले में एक मात्र बचे 90 साल के एक बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को 13 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. यह मामला मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव साढूपुर का है।

हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

साल 1981 में यहां पर 10 दलितों की हत्या कर दी गई थी. तब यह गांव शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था और मैनपुरी जनपद लगता था. यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था. हत्याकांड के बाद कई बड़े नेता भी यहां आए।

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इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी. 10 आरोपियों में से 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है. गंगा सहाय नामक एकमात्र आरोपी जीवित बचे थे, जिन्हें कोर्ट ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

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