लखनऊ। कोरोना संकट से बुरी तरह जूझ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी का यह आदेश प्राइवेट सैक्टर में नौकरी करने वाले राज्य के लोगों के लिये बड़ी राहत देने वाला है। सीएम योगी के निर्देशों पर यूपी सरकार द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को भी 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा।
यूपी सरकार ने अपने इस आदेश में साफ किया कि राज्य में सरकारी कर्मचारी के अलावा अब कोरोना वायरस से संक्रमित प्रदेश के किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा। इसके लिये राज्य के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
यूपी सरकार के इस आदेश के मुताबिक कोरोना पॉजीटिव पाये जाने वाले कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इस प्रमाणपत्र के आधार पर ही कर्मचारी को 28 दिन के सवेतन अवकाश की मंजूरी मिल सकेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानें और कारखाने राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी को भी मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। लॉकडाउन में सरकार द्वार बंद कराए गए सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस अवधि में मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है।