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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्पेशल CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।विशेष सीबीआई अदालत ने धनशोधन मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था.

एजेंसी ने दावा किया है कि जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं. जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है.

सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर दिल्ली की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था।

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