ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है. आज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिशा के वकील ने याचिका में मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और ऐसी खबर ने दिखाई जाएं, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित न हो.
हाई कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया से उसके सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन जानकारी सही होना भी जरूरी है. निजता का अधिकार, फ्री स्पीच और देश की संप्रभुता में संतुलन करना जरूरी है. इस मामले में फिलहाल चार किसानों की जानकारी आई है, वह दिखा रही है कि इस मामले में खबरों को सनसनीखेज भी बनाया गया. हाई कोर्ट ने आगे कहा कि चैनल के एडिटर को भी देखना होगा कि मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और ऐसी खबर की जाएं, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित ना हो.
इसके साथ हाई कोर्ट ने दिशा रवि को भी निर्देश दिया कि वह पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश ना करें. इससे पहले दिशा के वकील ने मांग की कि केस से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक न कि जाए. वकील ने कहा कि दिशा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, लेकिन वकील को जानकारी तक नहीं दी कि दिशा को किस कोटज़् में पेश करेंगे.
दिशा के वकील ने कहा कि खबरों में ये भी बता दिया गया कि जांच के दौरान पुलिस ने दिशा से क्या-क्या सवाल पूछे. इतना ही नहीं मीडिया में दिशा का कथित बयान भी चलाया गया. उन्होंने कहा कि ये सब लीक हुई जानकारी के आधार पर बताया गया.
वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि दिशा के वकील जिन खबरों और ट्वीट की बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इस मामले में सोमवार तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है, वह जरूरी नहीं है कि सच हो. कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और चार्जशीट दायर नहीं होती, तब तक केस से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक न की जाए.