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दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार: किसी भी कीमत पर हो अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति

 राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो टूक निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति करें.

न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने सवाल उठाया कि आखिर स्थिति की गंभीरता पर केंद्र सरकार क्यों नहीं जाग रही है. पीठ ने कहा कि हम हैरान हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और स्टील प्लांट अब भी चल रहे हैं. पीठ ने कहा क्या केंद्र सरकार के लिए लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं हैं.

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर है और अगर जरूरत पड़े तो स्टील और पेट्रोलियम की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई मेडिकल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट की जा सकती है. पीठ ने कहा कि क्या हमारे अंदर कोई मानवता बची है या नहीं. पीठ ने कहा कि अगर टाटा अपने ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर सकते हैं तो फिर बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं.

इधर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए जुटे हैं. दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी ऑक्सीजन पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए. ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन के ट्रकों को निकाला जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए.

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