इटावा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के कुशल निर्देशन मे चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते 7 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी जनपद मुजफ्फरनगर के क़स्बा खतौली निवासी भूरा मुस्लिम उर्फ़ वकील को मा.न्यायालय द्वारा मृत्यु तक जेल में रहने एवं 1 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि बिगत बर्ष 25 फरवरी को थाना बकेवर पर महेश कुमार धोबी ने कस्बा बकेवर में सपना किन्नर के यहां ढोलक बजाने वाले भूरा मुस्लिम पुत्र जमील के विरूद्ध अपनी 7 वर्षीय पुत्री के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के संबंध में तहरीर दी गई थी जिसके संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बकेवर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया था।
जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के आदेश पर पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए प्रकरण से संबंधित समस्त प्रकार के साक्ष्य एकत्र कर थाना बकेवर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में अभियुक्त भूरा मुस्लिम उर्फ वकील को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। इस संबंध मे विवेचना अधिकारी ने विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 12 मई को मा. न्यायालय में आरोपप्रत्र प्रेषित किया तथा थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल ने प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यो को मा.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।
जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध करने वाले आरोपी को मात्र एक वर्ष के अन्दर ही सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।
रिपोर्ट-अनुज प्रताप सिंह