New Delhi। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा (Lok Sabha) में नया इनकम टैक्स बिल – 2025 (New Income Tax Bill – 2025 पेश कर दिया है। वित्तमंत्री के मुताबिक़ यह नया बिल लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। यह टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाएगा। गत 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने इस बिल को मंजूरी दी थी।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत एक फरवरी के अपने बजट भाषण में आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने की घोषणा की थी। आज इस बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद वित्तमंत्री ने इसे अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। बिल पेश करते समय विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया।
बहुप्रतीक्षित नए इनकम टैक्स बिल में ‘कर निर्धारण वर्ष’ और ‘पूर्व वर्ष’ जैसे शब्दों के स्थान पर ‘कर वर्ष’ जैसे सरलीकृत शब्द रखे जाएंगे। नए कानून से अनावश्यक प्रावधान और स्पष्टीकरण भी हट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक़ लोकसभा में पेश 622 पन्नों के इस नए बिल में 23 अध्याय और 536 धाराएं है। कानून बनने के बाद यह नया इनकम टैक्स बिल छह दशक पुराने आयकर अधिनियम – 1961 की जगह लेगा।
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जानकारी के मुताबिक़ इस नए बिल में पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष की अवधारणा को हटाकर सिर्फ कर वर्ष की बात कही गई है। इसी तरह वर्तमान कानून में 14 अनुसूचियां हैं जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। सरकार इस नए बिल को जहां व्यवहारिक और सरल बता रही है वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।