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करदाताओं के हित में राज्य कर विभाग चला रहा है अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ (Yogi Aditya Nath) के निर्देशों के क्रम में राज्य कर विभाग (State Tax Department) द्वारा करदाताओं के व्यापक हित में संचालित अर्थदंड (Penalty) एवं व्याज माफी (Interest Waiver) योजना (Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 13 फरवरी तक कुल 34402 करदाताओं ने इसका लाभ उठाते हुए 554.14 करोड़ रूपये की धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराई।

प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अर्थदंड और ब्याज माफी योजना के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-73 के समस्त प्रकरणों में करदाता द्वारा मात्र कर जमा कर दिये जाने पर उनके अर्थदंड एवं ब्याज में 100 फीसदी माफी दी जायेगी। एम देवराज ने बताया कि प्रदेश में उक्त स्कीम के तहत कुल 1.92 लाख करदाता लाभ लेने हेतु पात्र हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि पिछले सप्ताह कुल 33680 करदाताओं ने इस योजना का लाभ लेते हुए लगभग 550 करोड़ रूपये सरकारी खजाने में राजस्व जमा कराया था। इस सप्ताह लगभग 722 करदाताओं ने 4.14 करोड़ रूपये राजस्व जमा किया। उन्होंने अन्य पात्र करदाताओं से अपील की है कि इस योजना का लाभ तत्काल लें।

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एम देवराज ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए करदाता राज्यकर विभाग के स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक पात्र करदाता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करते हुए उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए सूचित करें।

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