वाराणसी। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में आरोपित बसपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत पांच आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित बसपा नेता भृगुनाथ सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरोज पटेल, मुफीद आलम, जयप्रकाश सिंह व सविता देवी द्वारा 25-25 हजार की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व बिनीत सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनियां थाना प्रभारी पीआर त्रिपाठी ने 21 अक्टूबर 2020 को अपने कार्यक्रम में मौजूद थें।इसी दौरान सुबह 8:30 बजे बसपा नेता भृगुनाथ सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरूष थाने में घुस आये और पुलिस विरोधी नारेबाजी करने लगे।
पूछताछ करनें पर लोगों ने बताया कि हमलोंग गैंगस्टर एक्ट में पकड़े गयें भृगुनाथ सिंह, इंद्रजीत पटेल व विजय कुमार को छुड़ाने आये हैं। पुलिस ने जब पकड़े गये तीनों आरोपितों को छोड़ने से मना किया तो वह लोग नाराज हो गयें और थाने के बाहर जीटी रोड जाम कर दिया। जिससे आवागमन बाधित हो गया व राहगीरों को परेशानी होने लगी। आक्रोशित भीड़ ने थाने व पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करनें लगे। पथराव से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद भवानीपुर ग्राम निवासीगण बसपा नेता भृगुनाथ सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरोज पटेल, मुफीद आलम, जयप्रकाश सिंह व सविता देवी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपितों द्वारा न तो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया है और न कोई रास्ता अवरुद्ध किया गया था। आरोपित थाने में पूछताछ के लिए गये थें। जिसपर पुलिस ने नाराज़ होकर मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर