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हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार अनिवार्य

हरियाणा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में प्राइवेट जॉब्स में 75 प्रतिशत क्षेत्रीय लोगों की भर्ती का रास्ता साफ किया है. हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा है.

सोमवार 6 जुलाई को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया. आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा. यह वादा जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से किया था.

95 फीसदी हरियाणा वासियों को रखेगी कंपनी तो इन्सेंटिव

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95 फीसदी हरियाणा वासियों को रखेगी, उसे विशेष तौर पर इन्सेंटिव भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 75 फीसदी वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी सैलरी 50 हजार रुपए से कम है. यानि क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारी. उच्च प्रोफेशनल कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे. हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से संबंधित प्रवधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अब वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे.

जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी.हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के तहत सभी कंपनी में होगा नियम लागू हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है. यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा.

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