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जीएसटी काउंसिल : भीम ऐप से भुगतान पर 20 प्रतिशत कैशबैक

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में रुपे कार्ड और भीम ऐप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो भी रुपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए भुगतान करेगा उसे उस प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी पर बीस फीसद का कैशबैक मिलेगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में

आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लग गई। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार जो रुपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए पेमेंट करेंगे। उन्हें जीएसटी पर ये छूट मिलेगी। यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई जीएसटी के एक मंत्रिसमूह की बैठक में इस बाबत सिफारिश करने का निर्णय किया था। मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने जो सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी हैं उसमें “रुपे कार्ड“ और “भीम ऐप“ के जरिये डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपये होगी।

माना जा रहा है कि जीएसटी में छूट देने के इस प्रस्ताव पर अमल करने से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। इस राशि को केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। वैसे सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा जिससे अंततः राजस्व में वृद्धि होगी।

 

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