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हाईकोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश पर लगाई रोक, अब जल्द शुरू होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। इससे अस्पताल संचालन का रास्ता साफ हो गया है। मामले में अमेठी के सीएमओ से सुझाव भी मांगे गए हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य संचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। इसमें लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी गई थी।

याची अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने बताया कि एक महिला की मृत्यु मामले में अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में 40 साल से चल रहे अस्पताल का संचालन रुक गया, जिससे दूरदराज इलाके के लोगों को इलाज की समस्या हो रही थी।

कोर्ट ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि मामले की जांच चलती रहेगी। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। वहीं, अमेठी के सीएमओ को भी कुछ ऐसे सुझाव पेश करने के लिए कहा, जिससे भविष्य में महिला की मृत्यु जैसी घटना न हो।

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मामले की जांच कब तक होगी पूरी
दरअसल सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। इसकी जांच चल रही है। इसको लेकर कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि जांच कब तक पूरी होगी। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस में यह पता चला था कि अस्पताल को सर्जरी के लिए लाइसेंस ही नहीं था। इसके बावजूद वहां सर्जरी की जा रही थी।

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