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बीएमसी को हाईकोर्ट की फटकार, कहा बंगला तोडऩे में तेज लेकिन जवाब पेश करने में सुस्त

अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित बंगले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा अवैध निर्माण ढहाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है.

हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि मानसून में आप टूटी इमारत को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं. कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि जब बंगला तोडऩे की बात आई थी तो आपने बहुत तेजी दिखाई थी, लेकिन जब जवाब देने की बात आई तो आप लोग इतना सुस्त क्यों पड़ गए.

सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए अभी दो दिन का और समय चाहिए. इस पर जस्टिस कठावला नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में इस तरह से नहीं रहने दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि वैसे तो आप लोग बहुत तेज हैं लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और आप लोगों से जवाब मांगा जाता है तो आप लोग पांव खींचने लगते हैं. कोटज़् ने कल दोपहर 3 बजे तक का समय दिया.

सुनवाई के दौरान कंगना के वकील पर भी जस्टिस कठावला नाराज हुए. जज ने याचिका के ठीक नहीं होने पर नाराजगी दिखाई तो कंगना का पक्ष रख रहे एडवोकेट वीरेन सराफ ने माफी मांगी और कहा कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा.

गौरतलब है कि कंगना रनौत ने मामले की सुनवाई से पहले एक ट्वीट किया था और लिखा कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीएमसी, जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पर दिया होता तो आज लगभग पचास लोग जीवित होते, इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान ने नहीं मरवाए जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गई, भगवान जाने क्या होगा मुंबई का.

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