हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कुंआरों के लिए पेंशन स्कीम की घोषणा की। इसके तहत 45 से 60 साल की आयुवर्ग के उन महिलाओं-पुरुषों को पेंशन दी जाएगी, जिनकी शादी नहीं हुई है।
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इन लोगों को हर महीने 2750 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए उनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी अनिवार्य है। गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया।
सीएम खट्टर ने आगे बताया कि यह सभी लोग 60 की उम्र पूरी करते ही वृद्धा पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इससे पहले 26 जून को मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए मासिक मोबाइल अलाउंस की घोषणा की। यह घोषणा इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए की गई है।
मैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित पुरुष व महिलाओं को अब से ₹2,750 मासिक पेंशन दी जाएगी।
₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 40-60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है… pic.twitter.com/Jwn5fO5sWp
— Manohar Lal (मोदी का परिवार) (@mlkhattar) July 6, 2023
इसके तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को 200 रुपए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 250 रुपए, सब-इंस्पेक्टर को 300 रुपए और इंस्पेक्टर के लिए 400 रुपए तय किए हैं। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।
सीएम खट्टर ने कहा कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि हरियाणा में 45-60 साल आयुवर्ग के अविवाहितों को पेंशन दी जाएगी। इसके तहत इन लोगों को 2,750 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा 40 से 60 आयुवर्ग की विधावाओं को भी 2,750 रुपए की ही पेंशन दी जाएगी। इस योजना के पात्रों के लिए जरूरी है कि उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो।