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शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत, 2012 से अब तक हुआ ये…

शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी श्यामवर राय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है. जमानत समानता के आधार पर दी गई है क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना जैसे सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है.

श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गया है. राय इंद्राणी का ड्राइवर था जो कथित तौर पर हत्या में शामिल था.श्यामवर, इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का ड्राइवर था। जिसके बयान के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था।

पूरे हत्याकांड का खुलासा भी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हुआ था। इस मामले में इंद्राणी, पीटर समेत संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पीटर, इंद्राणी मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना जमानत पर बाहर हैं।

मामले में सुनवाई के दौरान राय को सरकारी गवाह बन गया था। आपको बता दें कि साल 2012 में शीना बोरा की हत्या हुई थी। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को साढ़े छह साल बाद जमानत दे दी थी. इंद्राणी 2015 के अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला जेल में कैद थी.

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