Breaking News

दलित महिला से छेड़खानी के मामले में आरोपित की अंतरिम जमानत मंजूर

वाराणसी। शौच के लिए गयी दलित महिला संग छेड़खानी करने व मारपीट करने के आरोपित को अंतरिम जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) संजीव सिन्हा की अदालत ने भड़ेहरा खोचवां (मिर्जामुराद) निवासी पंकज उर्फ सौरभ सिंह को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार भदोही जनपद के होलईपुर गांव निवासी रिंकी देवी ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने पति के साथ भड़ेहरा खोचवां (मिर्जामुराद) में किराए का कमरा लेकर रहती थी। इस बीच 17 नवंबर 2020 को वह अपने ननद के साथ शौच के लिए न रही थी। उसी दौरान गांव के ही पंकज सिंह उर्फ सौरभ कुमार सिंह ने मेरी ननद के सामने ही मेरे साथ छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकत करने लगा।

जब मैने विरोध किया तो वह जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारने-पीटने लगा और ईंट-पत्थर चलाने लगा। इस पर जब मैंने पुलिस को फोन किया तो पंकज वहां से भाग निकला। इस मामले में आरोपित ने बृहस्पतिवार को अपने अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के जरिये अदालत में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी। अदालत ने आरोपित को अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए नियमित जमानत के लिए 9 दिसम्बर की तिथि नियत कर दी।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

About Samar Saleel

Check Also

मिड-कैरियर प्रशिक्षण पर आए IFS अधिकारियों ने यूपी कौशल विकास प्रयासों की ली जानकारी

लखनऊ (दया शंकर चौधरी)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता प्रमुख सचिव डॉ ...