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High Court : एक महीने में सरकारी बंगले खाली कराने के आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट High Court के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। इसी फैसले के साथ दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। हालाँकि इसके पहले ही दिग्विजय सिंह और उमा भारती ने बंगला छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी।

High Court : आजीवन सरकारी आवास देना असंवैधानिक

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल मई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी घर देने के प्रावधान पर सवाल खड़े हुए हैं।

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जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर को सरकारी बंगला खाली करना होगा। दरअसल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के विरुद्ध सरकारी आवासों में रह रहे हैं।

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