लव जिहाद को लेकर यूपी में बीते दिनों ही अध्यादेश बना है। वहीं अब मिली जानकारी के मुताबिक UP की राज्यपाल आनंदी बेन ने आज यानी शनिवार को सुबह विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक UP में आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
जो नया अध्यादेश आया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। अब यहाँ पर लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से व्यवहार करेगी। जी दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने बीते साल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमे जबरन धर्मांतरण की घटनाएं रोकने के लिए एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया गया था।
वहीं उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अभी जो कानूनी प्रावधान है वह धर्मांतरण की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर कुछ अन्य राज्यों की तरह एक नए कानून की जरूरत है। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि UP के अलावा भी कई अन्य राज्यों में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बारे में कहा जा रहा है।