1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित 1984 Sikh riots मामले में दोषी करार दिए गए महेंद्र यादव और किशन खोकर ने आज कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली में सरेंडर कर दिया है। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे सज्जन कुमार को उनके आवास से निकलते हुए देखा गया था।
1984 Sikh riots : 31 दिसंबर तक समर्पण का था आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को शेष सामान्य जीवन के लिये उम्र कैद और पांच अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनायी थी और उन्हें 31 दिसंबर तक समर्पण करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को अदालत में समर्पण की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाने का सज्जन कुमार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।
मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार के मामले में कहा जा रहा था कि वह दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट या तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर सकते हैं। सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा था कि हम उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है।