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राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

लखनऊ। आज दिनांक 27.07.2022 को राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित की गयी चार अर्हक तिथियों यथा-01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के बारे में अवगत कराया गया। इन अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।

राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मोें को परिवर्तित किये जाने के बारे में भी अवगत कराया गया। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 के बारे में विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया।

मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रत्येक बूथों/जिले/राज्य स्तर पर दिनांक 01.08.2022 से किये जाने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गयी। राजनैतिक दलों को बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार नम्बर स्वैच्छिक रूप से अधिसूचित फार्म-6बी में लिया जाएगा। इस हेतु आफलाइन माध्यम से बी0एल0ओ0 दिनांक 01.08.2022 से घर-घर भ्रमण के दौरान सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्त करेगें। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नम्बर फार्म-6बी मे भर सकते हैं।

आधार नम्बर एकत्रीकरण के लिए माह अगस्त, 2022 में दो विशेष शिविर यथा-07 अगस्त व 21 अगस्त, 2022 (रविवार) निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नम्बर फार्म-6बी में भरकर सम्बन्धित अधिकारी को जमा कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है।

किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जाएगा। यदि किसी नये मतदाता द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फार्म-6 के साथ आधार नम्बर नही दिया जा रहा है, तो उसका नाम मतदाता सूची में इस आधार पर निरस्त नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर नही दिया गया है।

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