नई दिल्ली। मानसून सत्र के दूसरे दिन दोनों ही सदनों में एक-एक अहम बिल पास हो गए। जहां लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, 2018 पास हुआ तो वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन(एमेंडमेंट) बिल, 2013 को राज्य सभा में मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2018- 19 का बजट पेश करते हुये कहा था कि, सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिये एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है। विधेयक को 12 मार्च को ही लोकसभा में पेश कर दिया गया था, लेकिन संसद में गतिरोध के चलते इसे पारित नहीं कराया जा सका था। फिर सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी।
मानसून सत्र में पास विधेयक के प्रावधान
-विधेयक में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय द्वारा व्यक्ति की भारत में या भारत के बाहर कोई संपत्ति उसे जब्त करने का आदेश देने का प्रावधान है।
-इसमें किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की कोई सिविल दावा करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होने का भी प्रावधान है।