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28 के बजाए अब 14 दिन में कंटेनमेंट जोन होगा कोरोना फ्री, यह है केंद्र सरकार का नया आदेश

कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है. सरकारों की कोशिश है कि संक्रमण को रोका जाए और जिंदगी को भी तेजी से पटरी पर लाया जाए. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक- 3 का ऐलान कर दिया है. अब एक और आदेश जारी हुआ है, जिसके चलते कंटोनमेंट जोन को जल्दी जल्दी कोरोना से मुक्ति मिलेगी और लोग सामान्य जीवन जी सकेंगे. अब तक आखिरी कोरोना केस मिलने के 28 दिन तक इंतजार किया जाता था और कोई नया केस नहीं मिलने पर उस क्षेत्र को कोरोना फ्री घोषित कर दिया जाता था. अब केंद्र सरकार ने 28 दिन की समयसीमा को घटाकर 14 दिन कर दिया है.

इस बीच अनलॉक 3.0 का ऐलान कर दिया गया है. इसके बाद से राज्यों ने भी अपने यहा की गाइडलाइन जारी करने की शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने अपने यहां 1 अगस्त से लागू होने वाले नियमों की घोषणा कर दी है. यूपी में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. राजस्थान में धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे. सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर की तारीख तय की है. दिल्ली सरकार ने ट्रायल के लिए रेहड़ी वालों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें लगाने की अनुमति दी है.

उत्तर प्रदेश में कई चरणों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक शुरू किया तो अब लगभग हालात सामान्य हो चले हैं. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं लॉकडाउन नहीं है. अनलॉक-3 के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का ही पालन करते हुए उप्र शासन ने अपने दिशानिर्देश गुरुवार को जारी कर दिए. शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह पांच बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी. शैक्षिक और सामूहिक गतिविधियों पर अब भी रोक है.

इन गतिविधियों को अनुमति नहीं

– सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिग संस्थान आदि 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी.

– सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थल.

– योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (जिम) को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शारीरिक दूरी के पालन व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी एसओपी जारी की जाएगी.

– अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)

– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां.

आवागमन में इन्हें पूरी छूट

– व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्त के अनुसार सीमा पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है. इसके लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या परमिट की जरूरत नहीं होगी.
– पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेन द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रकों को निकालने से संबंधित आवागमन की अनुमति रहेगी.

दिल्ली में राहत

दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने रेहड़ी वालों को बड़ी राहत दी है. अब राजधानी में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रेहड़ी वालों की दुकानें खुल सकेंगी. रात का कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है. साप्ताहिक हाट बाजारों को भी नियम और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है. सरकार की कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू की जाएं

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