केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो पूरी तरह महिलाओं के पक्ष में है। इस फैसले से महिलाओं को अपने पतियों का वेतन जानने का अधिकार मिल गया है। बस इसके लिए महिलाओं को एक RTI दायर करनी होगी और संबंधित विभाग को हर हाल में 15 दिन के अंदर तनख्वाह से संबंधित पूरी डिटेल देनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में कहा कि अब कोई भी महिला अपने पति के वेतन या उसकी आमदनी के अन्य स्रोत आसानी से जान सकती है। इसके लिए महिलाओं को सूचना के अधिकार यानी RTI का उपयोग करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग को 15 दिन में सही जानकारी देनी होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
दरअसल, जोधपुर के रहने वाले रहमत बानो नाम की महिला ने एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उसने आईटी विभाग से अपने पति की आमदनी के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आईटी विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष की मांग गलत है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने सुनवाई की और फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता की तरफ से दायर RTI पर 15 दिन में उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा।