उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पीएमजीएसवाई फेज-3 (बैच 1, 2021-22) हेतु प्रोग्राम फण्ड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रेंच के रूप में केन्द्रांश ₹572.80 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश ₹382.82 करोड़ अर्थात् कुल ₹955.62 करोड़ (नौ अरब पचपन करोड़ बासठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप्र ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
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स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये