पीएमसी बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस केस को हाईकोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट का यह बड़ा फैसला पीड़ियों के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। बता दें PMC बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार इस विषय पर चिंतित है और ज़रूरी कदम उठा रही है।
ज्ञात हो, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लगभग 15 लाख लोगों के फसे हुए रुपयों पर अंतरिम सुरक्षात्मक उपायों के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिनका पैसा घोटालेबाज पीएमसी बैंक में अवरुद्ध है। इसके बाद उम्मीद लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई पर सहमति के बाद पीएमसी बैंक घोटाले के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि, शुक्रवार को कोर्ट ने अपने फैसले में PMC बैंक घोटाला मामले में पीड़ियों को झटका दिया है। बता दें कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर अपनी जमाओं पर सौ फीसद बीमा मुहैया कराए जाने की मांग की थी।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, शुरुआती जांच में पाया गया था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में 4355 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने घाटे में चल रही HDIL कंपनी में सीधे 2000 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। उन्होंने इस रकम को लोन के नाम एचडीआईएल को दिया था। जांच के बाद इस मामले में एचडीआइएल के मालिक राकेश और सारंग वधावन गिरफ्तार किए जा चुके हैं।