Breaking News

मानहानि केस में गुजरात HC से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा, जब मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। अब इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपान ने इसकी जानकारी दी है।

आपको बता दें कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल जेल की सजा सुनाई। फैसले के बाद, केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

आज गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ”न्यायसंगत, उचित और वैध” है। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। यदि दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

मई में, न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

 

About News Room lko

Check Also

नहीं थम रही मणिपुर में हिंसा की आग; कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के दो जवानों की जान गई

नारानसेना:  मणिपुर में जारी हिंसा अभी थमती नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव के एक ...