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केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये राहत भरी खबर: कोरोना काल में मिलेगी ये सुविधा

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये राहत भरी खबर है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद से तत्काल पेंशन मिलने लगेगी. कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.

वहीं कार्मिक मंत्रालय ने भी केन्द्रीय मंत्री सिंह के हवाले से एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन राशि मिलेगी.

जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका. मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थाई ग्रैच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो. खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग-अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है. इसलिए संकट के समय उनकी मदद के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है.

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र मंत्री सिंह ने कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिये उपयुक्त है जो निरंतर एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट को नया रूप दिया गया है. उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के सेवानिवृत्ति के दिन से ही पीपीओ दे सकंे.

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