मुंबई: 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकीलों ने एक आवेदन दाखिल रिया है। इसमें वकीलों ने अदालत में सुनवाई के दौरान उनके उपस्थित न होने के लिए असमर्थता जाहिर की है। साथ ही आवेदन में यह भी कहा गया है कि वे 30 जनवरी या उससे पहले ही अदालत में पेश होंगी। गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं।
नए दाखिल आवेदन में क्या?
पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकीलों द्वारा विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दाखिल आवेदन में कहा गया है कि अचानक प्रतिकूल चिकित्सा स्थिति के कारण वह अदालत की कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ हैं। वह 30 जनवरी या उससे पहले विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगी। बता दें कि सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित न होने पर अदालत ने पहले ही उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने उनकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर उस वारंट को स्थगित कर दिया था।
मालेगांव में क्या हुआ था?
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई से 200 किमी दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। पहले महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी और बाद में इसे एनआईए को सौंपा गया था। । इस मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए कोर्ट में चल रही है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बीते साल मार्च में सुनवाई में न पेश होने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। हालांकि बाद में उनके व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने पर वारंट रद्द कर दिया गया था।
भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि मैं पहले पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में आई तो मेरी समस्या बढ़ती गई। कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की परेशानी हुई। इसका कारण कांग्रेस की सरकार और एटीएस की प्रताड़ना है।