पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर किये जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ दो अलग-अलग फंड हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति या संस्था दोनों जगह दान कर सकता है. गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका में है. एक जनहित याचिका में इसके गठन को चुनौती दी गई थी.
पीएम केयर्स फंड के मुखिया प्रधानमंत्री हैं और सरकार इसका संचालन करती है. लेकिन इसका ऑडिट कैग के बजाए निजी कंपनी करेगी. ये सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं आएगा. इसी को देखते हुए याचिका में पीएम केयर्स फंड पर आपत्ति जताई गई है और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं.
याचिका में मांग की गई थी कि इस फंड के पैसे को पहले से ही इस काम के लिए मौजूद NDRF या SDRF में ट्रांसफर कर दिया जाए. साथ ही इस फंड में CSR का पैसा जाने पर भी आपत्ति जताई गई है. हालांकि सभी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी मांगों को खारिज कर दिया.