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टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक- 9 मार्च तक बढ़ाई गई अग्रिम जमानत

टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। किसान आंदोलन को वैश्विक तौर पर फैलाने के लिए टूलकिट बनाकर ट्विटर स्टॉर्म लाने के आरोपी बनाए गए शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने आज शांतनु की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है, यानि 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत दी थी।

शांतनु मुलुक

पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आरोपी शांतनु मुलुक के वकील ने कहा कि हमे दिल्ली पुलिस का जवाब मिला नहीं है, हमें 7 दिन का और अतिरिक्त समय चाहिए। इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि जांच अभी भी लगातार चल रही है, हम लगातार आरोपी शांतनु से पूछताछ कर रहे हैं और डिटेल में आपको सबकुछ फाइल करना चाहते हैं।

इस पर शांतनु मुलुक के वकील ने कहा कि जब भी पुलिस की ओर से शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो हाजिर होते हैं। सुबह 10 बजे से जबतक वो पूछताछ करना चाहते हैं, वो पूछताछ करते हैं, ऐसे में हमें इस मामले में 7 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शांतनु की अग्रिम जमानत की अवधि 9 मार्च तक बढ़ा दी।

अदालत ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही सरकारी वकील इरफान अहमद पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह करते हुए फिजिकल सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो अधिकारी आज उपलब्ध नहीं हैंं उनकी उपस्थिति में ही सुनवाई की जाए।

वहीं शांतनु की ओर से पेश अधिवक्ता सरीम नावेद ने अदालत को बताया कि मुंबई हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी जो 26 फरवरी 2021 तक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली पुलिस उनके मुवक्किल शांतनु को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में जमानत पर जल्द सुनवाई की जाए।

अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर अभियोजन पक्ष को गुरुवार को ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। शांतनु अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट एफआईआर के संबंध में सोमवार से जांच में शामिल हुए हैं। इस मामले में आरोपी दिशा रवि को अदालत ने सोमवार को ही जमानत पर रिहा किया था।

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