स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने 69 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैंक ने प्राथमिकी में धन के गबन के लिए तीन अधिकारियों दोरजी शेरिंग लेप्चा, महाप्रबंधक (संचालन), त्सेवांग दोरजी लेप्चा, सहायक प्रबंधक (आईटी) और तिलक राय, वरिष्ठ लेखा सहायक पर आरोप लगाए हैं।
14 मई को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि तीनों अधिकारियों ने सरकारी अधिकारियों के नाम पर विभिन्न सावधि जमा खाते खोले और शेष बैंक धन को विभिन्न चल व अचल संपत्तियों में निवेश किया। बैंक ने सीआईडी से चल (बैंक खातों, एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड) और अचल संपत्तियों सहित सभी संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करने का अनुरोध किया है जो उनके व्यक्तिगत नाम के साथ-साथ उनके परिवार के निकटतम सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम सिक्किम सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। सीआईडी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और वे मामले की जांच कर रहे हैं।