कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर सुविधाएं देने की याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 17 जून को पूछा कि क्या हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी नहीं कर सकते? अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि डॉक्टरों का वेतन काटा नहीं जाएगा. चीफ सेकेट्री ये सुनिश्चित करेंगे, वरना कड़ी सजा मिलेगी.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न करना एक आपराधिक अपराध माना जाएगा और सजा को आकर्षित करेगा. प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी डॉक्टरों को उनके वेतन का विधिवत भुगतान किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन भुगतान, उचित आवास और क्वारंटीन को लेकर शुक्रवार तक केंद्र सरकार आदेश जारी करे. केंद्र और राज्य सरकारें उनके वेतन को सुनिश्चित करें. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.