शादी को आधार बनाकर पुत्र की फेमिली पेंशन नहीं रोंक सकती सरकार: दलील लखनऊ। सेना कोर्ट लखनऊ ने बेटे को पच्चीस वर्ष की उम्र तक आर्डिनरी फेमिली पेंशन दिए जाने का आदेश सुनाया। मामला यह था कि प्रतापगढ़ निवासी रमेश कुमार पाल के पिता की मृत्यु के बाद फेमिली पेंशन ...
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