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औरैया में दस घंटे की रात्रि निषेधाज्ञा

औरैया। जिले में सौ से अधिक मरीजों प्रतिदिन पाये जाने पर शासन के निर्देश पर रात्रि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किन्तु राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर परिवहन, आवश्यक वस्तुओं /सेवाओं से सम्बन्धित निजी क्षेत्र के कार्मिकों, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिकों को निषेधाज्ञा से छूट होगी।

जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन के निर्देश पर प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने अथवा जहाँ एक्टिव मरीजों 500 से अधिक है ऐसे जिला में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, सभी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/समस्त नगर पंचायत के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की गयी है जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त करायी गयी जानकारी के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 1997 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में दस घंटे (रात्रि 09 से सुबह 07 बजे तक) के लिए रात्रि निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

बताया कि इस दौरान राज्य व राजकीय राजमार्गों पर परिवहन, आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से सम्बन्धित निजी क्षेत्र के कार्मिकों, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिकों को छूट होगी। इसके अलावा रेलवे व बस स्टेशन पर आने-जाने वालों को बाधित नहीं किया जायेगा, आवश्यक कार्य, बैंक के कार्य, सिक्योरिटी कार्य, एम्बुलेंस एलपीजी/पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर इत्यादि चालू रहेगें, शादी इत्यादि सम्बन्धी कार्यक्रम परमीशन एवं शर्तों के अधीन रात्रि नौ बजे से पहले सुनिश्चित होंगे। सब्जी विक्रेता, फल ठेले इत्यादि के आने जाने की अनुमति होगी। बताया कि उक्त आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभारी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर आदेश में पुर्नविचार भी किया जा सकता है।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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