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‘एक विधायक, एक पेंशन’ कानून को गवर्नर ने दी मंजूरी, जिससे आम जनता को भी होगा लाभ

पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज से पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून लागू कर दिया गया हैं।यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके दी।उन्होंने कहा कि इससे लोगों के टैक्स का पैसा बचेगा।

 

इसके तहत आज से एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। मान सरकार द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।बता दें कि राज्य में विधायकों के पास एक से ज्यादा पेंशन जा रही है। जिस कारण सरकार पर 19.53 करोड़ का वित्तीय बोझ हर साल पड़ रहा है।

 विधायकों को करीब 75 हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। मान सरकार आई तो उसने कहा कि अगर हम नए सिस्टम को लागू करेंगे तो 80 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। मी अभी 325 के आस-पास पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। पहले कई ऐसे विधायक भी थे, जिन्हें महीने के 5 से 5.5 लाख रुपए बतौर पेंशन मिल रहे थे।

 

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