लखनऊ। 68500 पदों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वेटेज (भारांक) की अपील की गई थी। बता दें कि शिक्षा मित्र भर्ती की लिखित परीक्षा में मिले अंकों में वेटेज अंक जोड़कर उत्तीर्ण होने की मांग कर रहे थे।
शिक्षामित्रों को वेटेज देने की मांग
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि लिखित परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को ही वेटेज मिलेगा। बता दें कि 27 मई को आयोजित सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती परीक्षा में 7224 शिक्षामित्र ही उत्तीर्ण हुए थे, वहीं, 33 हजार से अधिक पदों पर बीएड, बीटीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फेल शिक्षामित्रों को वेटेज देने की मांग की गई थी।
शिक्षक पात्रता परीक्षा
जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई थी।
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