नई दिल्ली। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म TikTok पर प्रतिबंध की तलवार लटक रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि देश में टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट का प्रसार कर रही है। चीनी ऐप टिक टॉक को लेकर पहले भी विरोध हो चुका है और अब इस पर अश्लील वीडियो फैलाने के आरोपों के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बैन करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया है कि वो इस ऐप से बने वीडियोज का प्रसारण ना करे।
TikTok ऐप की मदद से
बता दें कि TikTok ऐप की मदद से यूजर्स छोटे वीडियो बना और शेयर कर सकते हैं वो भी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। भारत में इसके हर महीने 54 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं।
टिकटॉक ऐप के खिलाफ मदुरै के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दाखिल कर इस पर अश्लील सामग्री का प्रसार करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि इस ऐप की वजह से बाल उत्पीड़न, आत्महत्या, सांस्कृतिक पतन हो रहा है।
कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि जो बच्चे इस ऐप को यूज कर रहे हैं वो तेजी से अश्लील कंटेंट से प्रभावित हो रहे हैं। जस्टिस एन कीरुबाकरन और एसएस सुंदर ने ऐप को बैन करने के आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को 16 तारीख से पहले जवाब देने के लिए कहा है।
वहीं टिकटॉक ऐप के प्रवक्ता ने कहा है कि वो लोग कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम स्थानीय कानून के पालन को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
कोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में कहा कि इस ऐप के खतरनाक पहलु यह हैं कि इसकी वजह से बच्चे बेहद आसानी से किसी भी अनजान शख्स के संपर्क में आ सकते हैं।