Breaking News

नए आईटी नियमों के अंतर्गत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट से Twitter ने फिर माँगे 8 हफ्ते

देश के नए आईटी कानूनों के अंतर्गत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अभी भी सिर्फ तारीखें ही दे रहा है। अब एक बार फिर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के लिए 8 हफ्तों का समय माँगा है।

नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है और हर किसी को इसे मानना ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि 6 जुलाई यानी मंगलवार को कोर्ट ने ट्विटर से कहा था कि वह आठ जुलाई यानी आज तक यह बताए कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (RGO) की नियुक्ति कब तक करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुनवाई को 28 जुलाई तक टालते हुए यह आदेशित किया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ट्विटर आईटी कानूनों के अनुपालन में असमर्थ है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. ट्विटर को कोर्ट ने किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है. ट्विटर से हाई कोर्ट से परमानेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था.

साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्वीटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, इसीलिए सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है. यदि किसी नियम का उल्लंघन होता हुआ मिले.

About News Room lko

Check Also

कतर से रिहा होकर लौटे सौरभ और उनके पिता ने PM को लिखा पत्र, कहा- उम्मीद थी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली: कतर ने जिन आठ भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा ...