रायबरेली।जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने दीपावली सहित पर्वो को सौहार्दपूर्ण वातावरण व शान्तिपूर्ण तरीके से वह उन्हें सकुशल सम्पन्न कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। जनपदवासियों से अपील की है कि बच्चों को पटाखें आतिशबाजी से दूर रखे तथा उनमें बच्चों को पटाखें नही चाहिए का नारा बुलन्द करने के लिए प्रोत्साहित करें।
बच्चे पटाखे नही चाहिये का लगाये नारा
त्योहार को शान्तिपूर्ण सम्पादन हेतु संवेदनशील विवादित स्थलों पर समुचित व्यवस्था के साथ सतर्कता व पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से दुरूस्त रहे कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु सीओं व एसडीएम क्षेत्र में भ्रमण करें।डीएम ने आम जन से कहा है कि दीपावली का त्यौहार भी सन्निकट है। इसके लिए आवश्यक है कि आतिशबाजी के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि पटाखों के विनिर्माण, विक्रय व आतिशबाजी के समय किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाये ताकि किसी भी प्रकार की सम्भावित जन-धन हानि को रोका जा सके। दीपावली के पर्व पर जिले के समस्त मुख्य बाजारों, कस्बों एवं गालियों में स्थायी तथा अस्थायी लाइसेंस धारियों द्वारा पटाखों का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय किया जाता है। जिसके निर्देश दिये गये है लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन न करने तथा असावधानी के कारण कभी-कभी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती है, जिसके कारण जन-धन हानि होती है।
आतिशबाजी रात 8 बजे से 10 तक
थानाध्यक्ष तथा अग्निशमन विभाग की देख-रेख में विस्फोटक नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने दुकानदारों एवं जनपदवासियों को निर्देश दिये है कि पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0 (ए0आई0) अथवा 145 डी0बी0 (सी0)पी0के0 से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखें का उत्पादन एवं बिक्रय पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। सांय 08 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि को छोड़कर आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और रात्रि 10 बजे के बाद आतिशाबजी का प्रयोग नही किया जायेगा। शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखें नही छोड़े जाऐगें। अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा, पुलिस अथारिटीज साउण्ड का प्रयोग करें, कलोरेडयुक्त आतिशबाजी सामग्री जैसे रंगी तार बत्तियां एवं रोल डाट कैप्स को दुकान में न रखें और न बेचे जाये।
बच्चों के साथ व्यस्क व्यक्ति..
18 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ अगर वयस्क व्यक्ति न हो तो उनको आतिशाबाजी न बेचें, दुकान के अन्दर आतिशबाजी एवं ग्राहकों की भीड़ एकत्रित न होने दें ताकि आतिशबाजी के आईटम्स के रख-रखाव के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहें। दुकान में कोई खुली आतिशबाजी न रखें प्रदर्शित न करें, आतिशबाजी को कब्जे में रखने एवं विक्रय के दौरान धूम्रपान की अनुमति न दें अथवा कोई खूली लैम्प, लालटेन, मोमबत्ती आदि न रखे।
डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि पर्याप्त संख्या में अग्निशामक एवं बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखें, ढीले-ढाले कनेक्शन वाले किसी विद्युत लाइट का प्रयोग न किया जाये, सुरक्षा के हित में दुकान के सामने आतिशबाजी के डिब्बे खाली या भरे एकत्रित न करें।
रत्नेश मिश्रा