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दुष्कर्म के आरोपी चाचा को अदालत ने सुनायी फांसी की सजा

फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश का एक नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें उन्होंने महज साढ़े तीन माह में दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर दंडित किया है।

इस संबंध में एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुये बताया कि 14 दिसम्बर 2020 को नीरज पुत्र प्रेमदास निवासी ग्राम पचवा थाना जसराना फिरोजाबाद ने नौ वर्ष की अबोध बालिका को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई थी। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी डीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इसी अदालत से तीन माह पहले भी दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा हुई थी। समाज के लिये कलंक एवं अबोध बालिकाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसे ही सख्त सजा होनी चाहिये।

जिससे अपराधी सिर न उठा सके। विशेष न्यायाधीश पोक्सो मृदुल दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद सजा-ए-मौत से दण्डित किया।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

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