- कुछ बदलाव के साथ जनपद मेंप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नया पोर्टल- 2.0 शुरू
- पहली बार मां बनने पर अब दो किस्तों में मिलेंगे पांच हजार रुपये, पहले मिलते थे तीन किस्तों में
कानपुर नगर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) -2.0 में अब दूसरा बच्चा कन्या (बेटी) होने पर छह हजार रुपए मिलेंगे। पहले केवल पहला बच्चा होने पर पांच हजार रुपए दिए जाते थे। भारत सरकार ने कुछ आवश्यक बदलाव के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-2.0 लागू की है। इसका नया पोर्टल अप्रैल में लांच किया जा चुका है, जिसमें डाटा शिफ्टिंग का काम अगस्त में पूरा हो गया। कानपुर जनपद में सितम्बर से नए पोर्टल की लांचिंग हो गयी है। इसके लिए ब्लॉकवार अधिकारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है । यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आलोक रंजन ने दी।
योजना के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरपी मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -2.0 में अब दूसरा बच्चा बेटी होने पर लाभार्थी को 6000 रुपये का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान बच्ची के टीकाकरण कार्ड, मां के पहचान पत्र तथा अन्य सभी प्रपत्रों के सत्यापन के बाद किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बच्चे का जन्म एक अप्रैल 2022 या उसके बाद हुआ हो। सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पीएमएमवीवाई- 2.0 में पहली बार गर्भवती होने पर मिलने वाली राशि (पांच हजार रुपये) अब दो किस्तों में मिलेगी। पहले यह तीन किस्तों में दी
जाती थी।
योजना से जुडी जानकारी के लिए करें संपर्क-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जिला कार्यक्रम सहायक नियाज़ अहमद ने बताया कि यदि किसी को इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिये तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर 8317055541 पर भी कॉल कर सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। छह सालों में इस योजना से जनपद में एक लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री मातृ योजना की जिला समन्वयक डॉ गज़ाला इरम ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ लिंक होना आवश्यक है। पहली बार मां बनने (पंजीकरण कराने) पर लाभार्थी को 3000 रुपये की पहली किस्त और बच्चे के जन्म के बाद दूसरा फॉर्म भरने पर दूसरी के 2000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-2.0 का लाभ लेने के लिए शासन की ओर से कुछ प्रावधान किये गये हैं, जिसके अनुसार-
• पारिवारिक आय आठ लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो।
• मनरेगा जॉब कार्ड धारक हो।
• किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो।
• श्रम कार्ड धारक हो.
• आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी हो।
• बीपीएल राशन कार्ड धारक हो।
• आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो।
• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग की हो।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक हो।
इनके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता को योजना का लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट – शिव प्रताप सिंह सेंगर