उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब प्रदेश के पुलिसकर्मियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद अब पुलिस वालों अपने बारे में एक जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि पुलिस के हर कर्मचारियों को सरकार को अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. कर्मचारियों को हर साल खरीदी, बेची गई चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी.
वहीँ इस शासनादेश में कहा गया है कि हर 5 साल की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से ऐसी सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे जिसका वे मालिक हैं. जो संपत्ति खुद अर्जित की गई हो, जिसे दान में पाया गया हो या जिसे पट्टा या रेहन पर रखा हो, उसकी भी जानकारी देनी है. वैसी पूंजी के बारे में भी ब्योरा देना होगा जिसे समय-समय पर रखा गया हो.
गौरतलब है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण हर कैलेंडर वर्ष के शुरुआत में 15 जनवरी तक देना अनिवार्य है. यूपी पुलिस में पीपीएस और अराजपत्रित कर्मचारियों को 5 साल की अवधि पर ब्योरा देना होगा.