प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर अपना पुराना फॉर्मूला ‘ऑड-ईवन’ (odd-even) लागू करने जा रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि दिल्ली में दीवाली के बाद 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन (Odd-Even) लागू किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्लीवालों को इस दौरान मास्क भी दिए जाएंगे. सीएम ने कहा है कि ये मास्क (N-95) लोगों को अक्टूबर में ही मुहैया करा दिए जाएंगे. अब जब एक बार फिर दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है, तो आइए जान लेते हैं इस नियम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात…
इस फॉर्मूला का सीधा सा फंडा है. अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड है यानी 1,3,5,7,9 है, तो आप महीने की 1,3,5,7,9,11,13,15 तारीख को अपनी कार चला सकते हैं. वहीं अगर नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ईवन है यानी 2,4,6,8,0 है तो आप महीने की 2,4,6,8,10,12,14 तारीख को अपनी गाड़ी चला सकते हैं.
अभी तक दिल्ली सरकार ने जितनी बार भी ऑड ईवन फॉर्मूले लागू किया है उसमेंस्कूटर और बाइक्स जैसे टू-व्हीलर्स पर छूट दी गई है. इसके अलावा सीएनजी गाड़ियों पर भी ये फॉर्मूला लागू नहीं किया है. साथ ही अगर 12 साल तक के बच्चों के साथ महिला ड्राइवर्स को भी छूट दी गई है. दिव्यांगों को भी इस ऑड-ईवन से बाहर रखा गया है. दिल्ली के सीएम की गाड़ी पर ये लागू होगा. लेकिन राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जैसे प्रतिष्ठित लोगों की गाड़ियों पर इसे लागू नहीं किया गया है.